भारत का राष्ट्रपति :-
राष्ट्रपति क्या है :-
राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से केंद्र शासन का मुखिया होता है लेकिन वास्तविक रूप से केंद्र शासन की संपूर्ण कमान प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है
जब कभी भी प्रधानमंत्री को कानून के विषय में किसी सलाह की बात होती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अवश्य सलाह देते हैं
भारत के राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में उल्लेख :-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत भारत में संवैधानिक रूप से एक राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है
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भारत के राष्ट्रपति का चुनाव :-
अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों आपको बता दूं की भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया
" अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत
के द्वारा चुनाव होता है जिसमें भारतीय सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उनमें से जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वह उम्मीदवार फाइनली भारत के राष्ट्रपतिि बनते है
भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न सदस्य भाग लेते हैं :-
1. सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य
2. लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं :-
1. वह भारत का नागरिक हो
2.वह 35 वर्ष की आयु पुरी कर चुका हो
3. लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो
4. सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो
भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है :-
फरवरी 2018 के बाद भारत के राष्ट्रपति को ₹350000 प्रत्येक माह वेतन मिलता है
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